IG को तबादले का अधिकार नही, सिर्फ स्थापना बोर्ड ही कर सकता है तबादला : हाईकोर्ट

बिलासपुर, 17 फरवरी (वेदांत समाचार)। कोरबा जिले के विशेष शाखा में महिला निरीक्षक के तबादले को लेकर राज्य शासन की अपील डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के पूर्व दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस ने यह माना है कि सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही निरीक्षक स्तर के अफसर का तबादला कर सकता है।

गायत्री वर्मा विशेष शाखा कोरबा पुलिस में निरीक्षक पद पर पदस्थ थी। आईजी इंटेलिजेंस ने इनका तबादला कोरबा से जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया था। इसे उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडे और दीपिका संनाड के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि पुलिस एक्ट 2007 की धारा 22 (2) ए के तहत सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही एक जिले से दूसरे जिले या एक रेंज से दूसरे रेंज में आरक्षक हवलदार एएसआई,एसआई और इंस्पेक्टर का स्थानांतरण कर सकता है।

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आईजी के आदेश को निरस्त कर दिया था। राज्य शासन और गृह विभाग ने इसके खिलाफ डिविजन बेंच में रिट अपील प्रस्तुत की। चीफ जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिविजन बेंच में बहस के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पुलिस अधिनियम की धारा 1 ,2 (जे), 3,4,9,10,22(2) ए के संबंध में तर्क रखे लंबी बहस के बाद डिवीजन बेंच ने माना कि आईजी को इस स्थिति में तबादला करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य शासन की अपील खारिज कर दी।

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