कोरोना नियमों में ढील के बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आज से मिल रही है बड़ी राहत, एयरपोर्ट पर अब इन चीजों से मिली निजात

भारत समेत दुनियाभर में कोरोनावायरस (Coronavirus in India) के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है. इस वजह से कोविड से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने की कवायद शुरू चुकी है. ऐसे में भारत ने भी विदेश से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान की है. अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बनाए गए नए नियमों के तहत अब विदेश से आने पर लोगों को सात दिनों तक क्वांरटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा, एयरपोर्ट पर होने वाली अनिवार्य कोविड टेस्टिंग से भी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को छूट मिलेगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हाल ही में अपनी गाइडलाइंस को संशोधित किया है.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब सात दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच कराने की जरूरत है. विदेशों से एयरपोर्ट पहुंचने वाले सभी यात्रियों में कुल यात्रियों के दो प्रतिशत की कोविड जांच की जा रही है. इस दौरान लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं और फिर उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है. यात्रियों को कोविड सर्टिफिकेट के दिशा में भी बड़ी राहत दी गई है. अब यात्री नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर पा रहे हैं. इसके अलावा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी अपलोड करने की सुविधा दी गई है.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को किन नियमों का करना होगा पालन?

विदेश से आने वाले यात्रियों को होम क्वारंटीन के बजाय अब भारत पहुंचने पर 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी. यदि कोई यात्री आगमन के बाद जांच के दौरान संक्रमित पाया जाता है या फिर उसमें संक्रमण के लक्षण दिखते हैं, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा. इसके बाद यात्री को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अस्पताल ले जाया जाएगा. संक्रमित यात्री के संपर्क में आए लोगों की पहचान भी की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों में क्या कहा गया?

दिशानिर्देश में कहा गया है कि यदि यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि होती है, तो उनके नमूनों को आगे चलकर कोरोनावायरस के स्वरूपों के जीनोम सीक्वेंसिंग और वायरस भिन्नता का अध्ययन एवं निगरानी करने वाली संस्था इनसाकॉग प्रयोगशाला नेटवर्क में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज/आइसोलेट किया जाएगा. बंदरगाहों/भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी प्रोटोकॉल से गुजरना है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद की जांच, दोनों से छूट दी गई है. हालांकि, यदि आगमन पर या स्व-निगरानी अवधि के दौरान कोविड​​​​-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनकी जांच की जाएगी और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा.