Vedant Samachar

बिलासपुर में नो-एंट्री नियमों पर सख्ती, आवश्यक सेवाओं व निर्माण कार्य से जुड़े वाहनों को निर्धारित रूट पर विशेष छूट

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बिलासपुर, 1 मार्च। शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्त निगरानी रखे हुए है। सभी प्रमुख एंट्री प्वाइंट पर जांच तेज कर दी गई है और अनाधिकृत समय में प्रवेश करने वाले वाहनों पर नो-एंट्री की धाराओं के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।

यातायात पुलिस के अनुसार, पीडीएस चावल एवं मंडियों से धान परिवहन करने वाली ट्रक गाड़ियों को प्रशासन द्वारा विशेष छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, रेलवे एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों के कारण रेत, गिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री लेकर जाने वाले कुछ वाहनों को सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार समय-समय पर छूट दी जाती है।

अनिवार्य एवं आवश्यक वस्तु सेवाओं—जैसे गैस, दूध, दवाइयां, फायर ब्रिगेड और पेयजल—से जुड़े वाहनों को भी व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी में रखा गया है। इन सभी वाहनों के लिए निर्धारित रूट तय किए गए हैं तथा संबंधित आदेश जारी किए गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) को ऐसे सभी छूट प्राप्त वाहनों की सूची तथा उनके निर्धारित मार्ग की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मीडिया व आमजन को स्पष्ट जानकारी मिल सके और ड्यूटी पर तैनात जवानों के प्रति किसी प्रकार की भ्रांति न फैले।

साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन छूट प्राप्त वाहनों द्वारा दुर्घटना की घटनाएं सामने आती हैं, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यातायात अधिकारी एवं कर्मचारी गर्मी, सर्दी, धूल और विपरीत परिस्थितियों में निरंतर कार्यरत हैं। प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी सूचना के प्रसारण से पूर्व अधिकृत जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

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