जांजगीर-चांपा 10 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित वाहनों के ऐसे मालिक जिन्होंने अपना वाहन किराया (वाहन चालक राशि सहित) प्राप्त नहीं किया है, वे एक सप्ताह के भीतर कार्यालयीन समय में वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर वाहन किराया की राशि जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। अवितरित राशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। वाहन मालिक को वाहन किराया राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
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