हनी सिंह पर चला नागपुर की कोर्ट का चाबुक, आवाज का सैंपल जमा कराने का आदेश, अश्लील गाने का है मामला

महाराष्ट्र के नागपुर (District Court in Maharashtra) की एक जिला अदालत ने सिंह हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) को आदेश देते हुए कहा है कि उन्हें अपनी आवाज का नमूना पेश करना होगा. इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में कोर्ट ने हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh Obscene song case) को ये निर्देश जारी किया है. ऐसे में रैपर हनी सिंह (Rapper Yo Yo Honey Singh) को अब स्थानीय पुलिस थाने में पेश होना होगा औऱ अपना वॉइस सेंपल देना होगा. जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ए एस एम अली ने 27 जनवरी को कहा था कि वे 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच नागपुर के पंचपौली पुलिस स्टेशन में पेश होंगे. सिंगर हनी सिंह ने एक आवेदन दायर किया था, जिसके बाद अदालत ने उस आवेदन पर ये सुनवाई करते हुए निर्देश दिया.

सिंगर हनी सिंह ने अपने इस आवेदन में कुछ ढीलाइयों की मांग की थी. हनी सिंह ने मांग करते हुए कहा था कि उन्हें विदेश यात्रा करने के लिए लगाई गई शर्त में ढील हो. ऐसे में कोर्ट ने हनी सिंह को 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच दुबई जाने की अनुमति दे दी थी. साथ ही उन्हें 4 से 11 फरवरी के बीच पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए भी कहा था।

इधर, मामले में जांच अधिकारी ने इस आवेदन का विरोध किया था और कहा था कि 25 फरवरी को हनी सिंह को पुलिस स्टेशन में पेश होना था. लेकिन वह वहां नहीं पहुंचे. इसके बाद हनी सिंह ने पुलिस स्टेशन एक मेल भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह वहां पहुंचने में असमर्थ हैं.

अधिकारी के मुताबिक सिंगर हनी सिंह इंवेस्टिगेशन में कोई कोपरेट नहीं कर रहे हैं. बताते चलें यो यो हनी सिंह के नाम से यूथ में पॉपुलर सिंगर के खिलाफ धारा 292 औऱ आईपीसी औऱ सूचना प्रौद्दौगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई थी. ये शिकायत आनंदपाल सिंह जब्बल ने हनी सिंह के खिलाफ कराई थी.