NH पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस की सख्ती, शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा हुआ 30000/- रूपये का अर्थदण्ड

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही।

कोण्डागांव, 2 फरवरी (वेदांत समाचार)। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के आदेश से एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स शोभराज अग्रवाल के निर्देशन व उप पुलिस अधीक्षक डा. भुवनेश्वरी पैकरा के पर्यवेक्षण में नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास के तहत वाहन चालकों की लगातार चेकिंग की जा रही है व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है।

             

इसी कड़ी में (1) ट्रक क्रमांक सीजी 17 के.आर.1651 का चालक शोभा राम कश्यप पिता कान्दरू राम कश्यप उम्र 37वर्ष, निवासी केशरपाल, थाना बस्तर, जिला जगदलपुर (2) ट्रक सीजी 18.एच.1011 का चालक संतोष कुमार पिता राममिलन यादव, उम्र 37वर्ष, निवासी किरन्दुल, थाना किरन्दुल, जिला दन्तेवाड़ा दोनोे वाहन चालक वाहन चेकिंग के दौरान शराब सेवन कर, वाहन चला रहे थे। जिनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा तैयार किया गया जो माननीय न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय द्वारा क्रमशः 10000, 20000, कुल 30000/- रूपये के अर्थदण्ड से दोनों चालक को दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही में यातायात प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार बंजारे, उपनिरीक्षक रविशंकर पाण्डेय एवं यातायात स्टाप का योगदान रहा आगे भी लगातार कार्यवाही किया जायेगा।

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