Chhattisgarh: दूसरी बेटी के जन्म पर 5 हजार रुपये देगी भूपेश बघेल की सरकार, औद्योगिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत प्लॉट OBC के लिए रिजर्व

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इसके तहत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे. सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ‘प्रस्तावित संशोधन के अनुसार ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे. ये आरक्षित भूखंड लाभार्थियों को भूमि प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत की दर से और एक प्रतिशत भूमि किराए की दर पर प्रदान किए जाएंगे.’

राज्य में धान खरीद के लिए बड़ी मात्रा में जूट के बोरे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत ‘जूट बैग निर्माण परियोजना’ के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोडो, कुटकी और रागी (बाजरा) की खरीद के निर्णय को भी मंजूरी दी है.

नौकरी के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र

मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि उक्त संभागों में जिला और संभाग स्तर पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पदों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए केवल बस्तर और सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे और यह निर्णय 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा. बयान में कहा गया है, पेड़ काटने की अनुमति को आसान बनाने के नियमों को मंजूरी दी गई थी. यह राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने के साथ-साथ आजीविका के स्रोत के रूप में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में मदद करेगा.

दूसरी संतान लड़की पैदा होने पर मिलेंगे 5 हजार रुपए

कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि देने की अनुमति प्रदान की गई है. इसी के ही साथ नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया. इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. ये छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी.