राजस्थान (Rajasthan) के चुरू जिले (Churu) में एक 25 वर्षीय के दलित युवक साथ कथित तौर पर मारपीट और जबरन पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है. जिले की रतनगढ तहसील (Ratangarh) के गांव रूखासर में एक दलित युवक का अपहरण कर बुरी तरह पिटाई करने के बाद पेशाब पिलाने की कोशिश की गई. रतनगढ़ थाने में युवक की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है. घटना के मुताबिक 26 जनवरी की रात रुखासर गांव के रहने वाले राकेश मेघवाल (Rakesh Meghwal) पुत्र किशनाराम पर कुछ युवकों ने हमला किया और जबरदस्ती शराब और पेशाब पिलाने की कोशिश की. पीड़ित राकेश ने दर्ज शिकायत में जाट समुदाय के 8 युवकों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है.
मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने का आरोप
27 जनवरी को दर्ज एफआईआर के मुताबिक राकेश मेघवाल ने बताया है कि 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे वह अपने घर पर था तो गांव का उमेश जाट नामक व्यक्ति उसके घर आया और आवाज लगाकर गेट के पास बुलाकर साथ चलने के लिए कहा. राकेश ने आरोप लगाया है कि जब उसने साथ चलने से मना कर दिया तो उमेश की गाड़ी में से राजेश, ताराचंद, राकेश, बीरबल, अक्षय, दिनेश और बिड़दीचंद ने निकलकर उसे घेर लिया और राकेश व राजेश ने उसका मुंह बंद कर लिया गाड़ी में जबरन बिठाकर सांवरमल नाई के खेत में कुंड पर ले गए.
पीड़ित के मुताबिक कुंड पर ले जाकर राजेश व राकेश ने उसे जबरन शराब पिलाई और बोतल खाली होने के बाद राकेश, राजेश, उमेश, ताराचंद, अक्षय, दिनेश, बिड़दीचंद व बीरबल ने उस बोतल में अपना पेशाब भरकर जबरन उसे पिलाया और गंदी गालियां देते हुए कथित तौर पर जातिवादी गालियों का इस्तेमाल किया.
“तुम्हारी हमारे बराबर नहीं है हैसियत”
एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित राकेश को कहा कि, ‘तुम्हारे समाज की जाटों से बराबरी करने की हैसियत कब से हो गई है’? वहीं पीड़ित ने आगे बताया है कि उसे लाठी व रस्सों से कई देर तक पीटा जिससे वह बेहोश हो गया और शरीर पर चोट के काफी निशान पड़ गए. वहीं वारदात के बाद उसकी तलाश करने के लिए भाई अमराराम और जयप्रकाश के आने की आवाज सुनकर उसे मरा समझकर वहीं छोड़ गए. पीडि़त ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया है कि उमेश आदि आरोपी पिछली साल होली पर चंग बजाने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद से ही उससे दुश्मनी रखते थे.
इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों उमेश, राजेश, ताराचंद, राकेश, बीरबल, अक्षय, दिनेश और बिड़दीचंद को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिनपर धारा 143, 323, 365 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की संबंधित धाराओं के साथ-साथ आईपीसी की धारा 382 भी आरोपियों पर लगाई गई है.
वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का कहना है कि शुरूआती जांच के बाद युवक के साथ मारपीट के आरोप प्रमाणित हुए हैं. डीएसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि हमनें पीड़ित के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है, वहीं हमें मारपीट के सबूत मिले हैं. शर्मा के मुताबिक सभी आरोपी जाट समुदाय से हैं और पीड़िता के हमउम्र ही हैं.
वहीं युवक को पेशाब पिलाने की बात पर शर्मा ने बताया कि फिलहाल इस मामले में पेशाब पिलाने के आरोपों से संबंधित कोई तथ्य हमें नहीं मिले हैं. हम आगे जांच कर रहे हैं और संबंधित आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे.
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