जांजगीर-चांपा ,27 जनवरी, (वेदांत समाचार)। जिले के सक्ती विकासखंड के मसानियाखुर्द सहकारी समिति के खरीदी प्रभारी आशुतोष जायसवाल द्वारा मीडिया को गलत वक्तव्य देने और किसानों से निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में धान लेने पर प्रभारी उप पंजीयक ने धान खरीदी प्रभारी को निलंबित करने और एफ आई आर दर्ज करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है।
इसी प्रकार नवागढ़ विकासखंड के मिस्दा सहकारी समिति के खरीदी प्रभारी को भी किसानों से निर्धारित मात्रा से अधिक धान लेने और कंकड़ मिट्टी युक्त धान दबाव पूर्वक मिलर्स को दिये जाने के आरोप में निलंबन का निर्देश दिया गया है।
कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं को दिये थे। प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं से जारी प्रेस नोट के अनुसार मसनियाखुर्द समिति के खरीदी प्रभारी श्री जायसवाल द्वारा मीडिया में यह वक्तव्य दिया गया कि एक प्रतिशत कंकड़, मिट्टी मिलावट युक्त धान खरीदने की शासन से छूट मिली है। खरीदी प्रभारी के खिलाफ निर्धारित मात्रा से अधिक धान खरीदने का भी आरोप है। खरीदी प्रभारी जायसवाल का यह कृत्य धान खरीदी नीति वर्ष 2021-22 के विपरीत होने के कारण उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा खरीदी प्रभारी जायसवाल को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी को दिए हैं।
इसी प्रकार नवागढ़ विकासखंड के मिस्दा समिति के धान खरीदी प्रभारी शिवशंकर साहू द्वारा भी किसानों से अधिक मात्रा में धान खरीदने तथा कंकड़ मिट्टी युक्त धान की डिलीवरी दबाव पूर्वक राइस मिलर्स को किए जाने संबंधी जानकारी मीडिया के माध्यम से दी गई थी। उक्त कृत्य के लिए खरीदी प्रभारी श्री साहू को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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