कर्मचारी संघ ने की पदोन्न्ति आदेश निरस्त करने की मांग

बिलासपुर 24 जनवरी (वेदांत समाचार)।  छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर से मिलकर डीईओ द्वारा सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो पर की गई पदोन्न्ति को निरस्त करने की मांग की है।

संघ के प्रांतीय सचिव पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विभागीय कौशल परीक्षा समयावधि में आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। किंतु डीईओ ने निर्देशों का पालन नहीं करते हुए भर्ती तथा पदोन्न्ति नियमों के विरुद्ध मनमाने तरीके से सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड- दो के पद पर पदोन्न्ति आदेश जारी किया है, इसके कारण कई वरिष्ठ कर्मचारी पदोन्न्ति से वंचित होकर कनिष्ठ हो गए हैं।

जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विरुद्ध है। वरिष्ठता सूची में नाम नहीं होते हुए मोहम्मद शारिक को नियम विरुद्ध पदोन्न्ति दी गई है। कर्मचारी ना तो जिले में पदस्थ है और ना ही उसका नाम वरिष्ठता सूची में है। पदोन्न्ति आदेश में मनीष तिवारी और राजेश सोनी का नाम भी नहीं है जबकि इनका नाम भी पदोन्न्ति सूची में होना चाहिए।