रायपुर, 02 फरवरी (वेदांत समाचार)। पश्चिम ज़ोन में बिना पुलिस अनुमति के आयोजनों, डीजे, साउंड सिस्टम और टेंट संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम रायपुर श्री संदीप पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में पश्चिम ज़ोन के अंतर्गत सभी सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों, टेंट व्यवसायियों और साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, सभा, जुलूस, रैली, धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुमति पत्र के बिना किसी भी आयोजन में डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट या अन्य सामग्री उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
एसीपी आज़ाद चौक श्री इशू अग्रवाल द्वारा आज़ाद चौक, कबीर नगर और सरस्वती नगर थाना क्षेत्रों के व्यवसायियों के साथ बैठक की गई। वहीं एसीपी पुरानी बस्ती श्री देवांश सिंह राठौर ने अमानाका, डीडी नगर और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्रों के संचालकों को निर्देशित किया। एसीपी राजेंद्र नगर श्री नवनीत पाटिल ने टिकरापारा, राजेंद्र नगर और मुजगहन थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायियों के साथ बैठक आयोजित की।
बैठक के दौरान माननीय न्यायालय की गाइडलाइन की जानकारी दी गई और निर्देश दिए गए कि टेंट या पंडाल लगाते समय सड़क यातायात और आम नागरिकों की आवाजाही बाधित न हो। बिना अनुमति आयोजनों से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने सभी डीजे, साउंड सिस्टम और टेंट संचालकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में केवल उन्हीं आयोजनों में सामग्री उपलब्ध कराएं, जिनके पास पुलिस प्रशासन द्वारा जारी वैध लिखित अनुमति हो। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।
यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने, अवैध आयोजनों पर रोक लगाने और सार्वजनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
