बीआइएस ने दी खिलौना दुकानों पर दबिश, बिना आइएसआइ मार्का वाले खिलौने जब्त

रायपुर 20 जनवरी (वेदांत समाचार)।  भारतीय मानक ब्यूरो(बीआइएस) के रायपुर शाखा कार्यालय द्वारा बुधवार को मैग्नेटो माल स्थित विभिन्न खिलौना दुकानों पर छापा मारा गया। इन दुकानों से ब्यूरो के मानक चिन्ह(आइएसआइ) के बिना खिलौने जब्त किए गए। बीआइएस रायपुर शाखा के प्रमुख वी गोपीनाथ के निर्देशानुसार इन दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। बीआइएस रायपुर शाखा के प्रमुख वी गोपीनाथ ने बताया कि माल के तीन दुकानों पर दबिश दी और सभी जगहों से आइएसआइ मार्क बिना के खिलौनें जब्त किए गए।

इन पर बीआइएस का वैध लाइसेंस लिए बिना खिलौना बनाने वाले व्यापारियों के खिलौनों को बेचने का आरोप है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक जनवरी 2021 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई वस्तुओं यानि खिलौनों पर आइएसआइ मार्क अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके चलते कोई भी व्यक्ति बिना आइएसआइ मार्क (मानक चिह्न) के खिलौने ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और ना ही उन्हें संग्रहित कर रख सकते हैं।

यदि कोई भी उत्पादक,विक्रेता, नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध बीआइएस अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत दो साल तक का कारावास अथवा दो लाख का अर्थदंड अथवा दोनों की सजा हो सकती है। बीआइएस के आइएसआइ मार्क का उपयोग करने के लिए व्यापारियों को बीआइएस से इसकी पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी है । कई व्यापारी बिना मंजूरी लिए आईएसआई मार्क का उपयोग करते हैं। ऐसा करना भी अपराध है। इसके लिए व्यापारी पर कार्रवाई हो सकती है।