कोविड टेस्टिंग के दौरान मरीजों का दो नंबरों के साथ पूरा पता लेने अपर कलेक्टर ने दिए निर्देश

रायपुर 17 जनवरी (वेदांत समाचार) । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की बीमारी को संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के आदेश/ निर्देश से कोविड -19’जाँच केन्द्र संचालित किये जा रहे है। मरीजों की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत यह दृष्टिगत हो रहा है कि कोविंड टेस्टिंग के दौरान मरीजों के निवास का स्पष्ट पता और सम्पर्क नंबर सही नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मरीजो के कान्टेक्ट ट्रेसिंग और सैम्पलिंग में कठिनाइयां आ रही है।

अपर कलेक्टर ने सभी कोविड-19 जांच केंद्रों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 की जॉच कराने के लिए आने वाले व्यक्तियों के निवास का पूर्ण पता और 2 अन्य सम्पर्क नंबर लेने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही करें ताकि व्यक्ति के पाजिटिव होने पर मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की कान्टेक्ट ट्रेसिंग और सैम्पलिंग की जा सके।