ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को भेजा अश्लील फिल्म का लिंक…नहीं हुआ कई घंटों तक डिलीट, टीचर को मिला नोटिस

राजस्थान के उदयपुर में ऑनलाइन क्लास के दौरान एक टीचर की अश्लील हरकत सामने आई है. दरअसल जिले में स्थित सेंटपॉल स्कूल के 10वीं के छात्रों की चल रही ऑनलाइन क्लास में एक टीचर ने स्टडी मेटेरियल की जगह अश्लील फिल्म का लिंक शेयर कर दिया जिसके बाद बवाल मच गया. वहीं स्कूल का सर्वर डाउन होने पर वह लिंक तुरंत डिलीट भी नहीं हो पाया.

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सर्वर पर यह लिंक करीब एक घंटे तक देखा जाता रहा और ऐसी भी सूचना है कि कई बच्चों ने इस बीच लिंक खोलकर भी देखा. मामले के तूल पकड़ने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के माता-पिता ने अब स्कूल मैनेजमेंट में टीचर की शिकायत की है.

वहीं शिकायत मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में अपनी गलती स्वीकार कर संबंधित टीचर ध्रुव कुमावत को नोटिस देकर जवाब मांगा है. इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट ने इस मामले पर एक कमेटी गठित की है जो यह पता लगाएगी कि आखिर कैसे यह लिंक स्टूडेंट्स के पास चला गया. स्कूल प्रबंधन ने स्टाफ के साथ एक मीटिंग कर ऐसी गलतियों से भविष्य में बचने के भी निर्देश दिए हैं.

एबीवीपी ने स्कूल के बाहर की नारेबाजी

इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए शिक्षक ने कहा कि क्लास का टाइम होने के दौरान वह बच्चों को लिंक भेजने की तैयारी कर रहा था, ऐसे में व्हाट्सऐप पर किसी दूसरे मैसेज को डिलीट करते समय वह गलती से कॉपी हो गया और स्कूल सर्वर पर भेजा गया.

वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेंटपॉल स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर नारे लगाए. परिषद ने स्कूल टीचर पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

5 साल की सजा का है कानूनी प्रावधान

बता दें कि अश्लील कंटेंट शेयर करना और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506, 509 के तहत कानूनी अपराध है. ऐसे मामलों में कानून के तहत अपराध साबित होने पर 5 साल तक सजा और 10 लाख तक का जुर्माना दंडनीय हो सकता है.

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