BREAKING : जिले में धारा 144 लागु, कलेक्टर ने जारी किये दिशा निर्देश, जानिये क्या रहेंगी पाबंदियाँ

राजनांदगांव। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव जिले में कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंधित करने तथा माल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, एवं मैरिज हाल आदि को 1/3 के साथ संचालित कराना होगा।

वहीं डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव स्टेशन RTPCR रिपोर्ट दिखानी होगी। दूसरे राज्यों से आने वालों की सीमा पर रेन्डम जांच के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 74402-03333 है।

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