आकस्मिक मृत्यु के 11 प्रकरणों में 44 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

जांजगीर-चांपा 30 दिसम्बर (वेदांत समाचार)। कलेक्टर ने आकस्मिक या आपदा मृत्यु के 11 प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी है। जिले की तहसील पामगढ़ के ग्राम भुईगांव निवासी दिलबाई की अग्नि दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके पति भरतदास, ग्राम सिल्ली के राजेश कुमार की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सविता पटेल, ग्राम बुन्देला के राजकुमार पटेल की सर्पदंश से मृत्यु होने

पर उनकी पत्नी सियाबाई, तहसील मालखरौदा के ग्राम चरौदी के पुनीराम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनका पुत्र कमल कुमार, ग्राम किरारी के अशोक कुमार की पानी मे डुबने से मृत्यु होने पर उनकी मां जानकी बाई, ग्राम अचरितपाली के टेंगनु चन्द्रा की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र महाबीर, तहसील अकलतरा के ग्राम पकरिया के ओंकार कश्यप की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता धनसाय, तहसील जांजगीर के ग्राम आमोदा के लखन लाल यादव की अकाशिय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी रामेश्वरी, ग्राम बनारी के राज सूर्यवंशी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता धनाराम, तहसील बाराद्वार के ग्राम गुढ़वा के नंदकुमार की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी बृहस्पती और ग्राम नया बाराद्वार निवासी कमला बाई की पानी में डुबने से मृत्यु होने से उनका पुत्र गितेश को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्रत्येक प्रकरण में चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।