मनीष गुप्ता मर्डर केस में चार्जशीट की तैयारी में सीबीआई, दिल्ली कोर्ट में हो सकती है पेशी…

गोरखपुर के चर्चित मनीष हत्याकांड की जांच में जुटी सीबीआई अब चार्जशीट की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक सीबीआई आरोपियों की अगली पेशी से पहले भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है. असल में सीबीआई आरोपियों को अतिरिक्त मौका नहीं देना चाहती है. इसके साथ ही सीबीआई जिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी, उसी से संबंधित जेल में आरोपियों को रखा जाएगा.

गौरतलब है कि गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में पुलिसकर्मियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी. जिसके बाद ये मामला काफी चर्चित रहा और राज्य सरकार ने इसके लिए पहले एसआईटी का गठन किया था. लेकिन बाद में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी सीबीआई जांच करने की सिफारिश की थी. जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ लिया था. वहीं अब सीबीआई इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है. क्योंकि अगर चार्जशीट में देरी होती तो आरोपी पुलिसकर्मियों को भी इसका लाभ मिल सकता है. जानकारी के मुताबिक जिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसी से संबंधित जेल में आरोपियों को रखा जाएगा.

दो नवंबर को अपने हाथ में ली थी सीबीआई ने जांच

गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या के बाद यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने इसकीजांच शुरू की थी. लेकिन बाद राज्य ने इसकी सीबीआई सिफारिश की थी और मनीष गुप्ता की पत्नी ने भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की थी. सीबीआई जांच के आदेश के बाद दो नवंबर से मनीष हत्याकांड की जांच अपने कब्जे में ले ली है. जबकि मनीष गुप्ता की हत्या 27 सितंबर की रात को हुई थी.

90 दिन में दाखिल करने होती है चार्जशीट

इस मामले में पहली गिरफ्तारी 8 अक्टूबर को इंस्पेक्टर जेएन सिंह और इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा की हुई थी और कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय दिया था. अगर सीबीआई 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो आरोपियों को इसका लाभ मिल सकता है और इस मामले में ये अवधि जनवरी के दूसरे सप्ताह में पूरी हो जाएगी. वहीं आरोपियो की अगली पेशी 6 जनवरी को है.

दिल्ली में दाखिल हो सकती है चार्जशीट

फिलहाल सीबीआई कोर्ट में ही चार्जशीट दाखिल करेगी और मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने दिल्ली की एक अदालत में यूपी के बाहर ट्रायल की मांग की थी. लिहाजा माना जा रहा है कि सीबीआई दिल्ली में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है और आरोपियों की पेशी भी दिल्ली सीबीआई कोर्ट में ही होगी.