जिलें के प्रत्येक थाने में पहुँची गिरफ्तार व्यक्तियो के अधिकारो को सुरक्षित करने वाली योजना

रायपुर 24 दिसम्बर (वेदांत समाचार) जिला रायपुर के प्रत्येक थाने मे गिरफतार व्यक्तियो के अधिकारो को सुरक्षित करने वाले योजना पहुची राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना का सचालन जिला रायपुर मे सर्वाधिक प्रभावी ढंग से हो रहा है। नालसा की उक्त योजना का नाम गिरफतारी के पूर्व ,गिरफतारी के समय तथा रिमाण्ड स्तर गिरफतार व्यक्ति के विधिक अधिकार है। अरविद कुमार वर्मा अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन मे उक्त योजना का सचालन जिला रायपुर मे प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।


योजना के तहत अब जिलेे के समस्त थानो मे यदि किसी
व्यक्ति को गिरफतार करके लाया जाता है और उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है तोे सबधित थाने द्वारा इस तथ्य की जानकारी अबिलम्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति को प्रदान की जावेगी। जहॉ से एक अधिवक्ता तथा पैरालीगल वॉलिन्टियरतत्काल थाने मे जाकर गिरफतार व्यक्ति को थाने मे ही निःशुल्क विधिक
सहायता प्रदान करेंगे।


योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता के
साथ यह जानने का अधिकार होगा कि उसे किस अपराध मे गिरफतारकिया गया है। इसके अतिरिक्त पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा। योजना के तहत यह भी अधिकार व्यक्ति को होगा कि वह किस जानकारी को पुलिस को बताये और किस को नही। तथा पुलिस अभिरक्षा मे अमानवीय व्यवहार से भी संरक्षण प्राप्त योजना मे यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जाता है तो उसके गिरफतारी की सूचना उसके बताये अनुसार परिजन को सूचना प्रदान की जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी विदेशी नागरिक को किसी अपराध मे गिरफतार किया जावेगा तो उसकी गिरफतारी की जानकारी उसके दूतावास को प्रदान की जावेगी। योजना मे महिलाओ तथा किशोरो के लिए भी विशेष प्रावधान किये गये है। वर्तमान मे उक्त योजना का लाभ अधिकाशं लोगो को प्राप्त हा