प्रतिबंध के बाद भी परोसा जा रहा हुक्का:कैफे का दरवाजा बाहर से बंद था, अंदर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे युवक; पुलिस ने 2 को पकड़ा

छत्तीसगढ़ 19 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। हुक्का बार प्रतिबंधित होने के बाद भी बिलासपुर में कैफे की आड़ में हुक्का पिलाने का अवैध कारोबार बंद नहीं हो रहा है। शनिवार की रात पुलिस ने ब्लैक जेक हुक्का बार में दबिश दी। तब बाहर ताला लगा हुआ था। लेकिन, अंदर लाइट जल रही थी। पुलिस ने ताला खुलवाकर तलाशी ली तब अंदर चार युवक हुक्का गुड़गुड़ाते मिले।

बार के दो कर्मचारियों के साथ ही हुक्का पीने वाले चार युवकों को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। बाद में पकड़े गए चार युवकों को इसलिए छोड़ दिया गया। क्योंकि, पीने वालों पर अभी कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामला तारबाहर थाना क्षेत्र का है।

शहर में हुक्काबार प्रतिबंधित होने के बाद भी शहर के कई बड़े होटलों व कैफे में हुक्का बार बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि, पुलिस ने होटल व कैफे संचालकों को हुक्का बार बंद करने की सख्ती से हिदायत दी है। इसके बाद भी हुक्का का चलन बंद नहीं हो रहा है।

शनिवार की रात SP पारुल माथुर को सूचना मिली कि टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित ब्लैक जेक कैफे की आड़ में युवकों को हुक्का पिलाया जा रहा है। खबर मिलते ही उन्होंने सिविल लाइन CSP मंजूलता बाज को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस पर पुलिस ने रात करीब 10 बजे ब्लैक जेक कैफे में छापेमारी की। पुलिस जब बार में पहुंची, तब संचालक ने बाहर से ताला लगा दिया था। ताकि, पुलिस अंदर न जा सके और उन्हें हुक्का पीने वालों की भनक भी न लगे। पुलिस ने अंदर झांक कर देखा, तब लाइट चालू थी।

इस पर पुलिस को संदेह हुआ और बार को खुलवाया। अंदर तलाशी लेने पर पता चला कि चार युवक हुक्का पी रहे थे। जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही पिलाने वाले दो कर्मचारियों को भी दबोच लिया। इस दौरान हुक्का के पॉट, पाइप व फ्लैवर वगैरह को जब्त कर पुलिस थाने ले गई। पुलिस ने दयालबंद निवासी हुक्का बार के कर्मचारी राहुल सोनी (20) व गोकुल राव वानखेड़े (20) के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जबकि, हुक्का पीने वाले युवकों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया।

विधानसभा में बना है सख्त कानून
प्रदेश के बड़े शहरों में संचालित हुक्का बार को राज्य शासन ने प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए विधानसभा में सख्त कानून भी बनाया गया है। इस कानून के तहत हुक्का संचालकों के साथ ही पीने वालों पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि, अभी इस कानून को अमल में नहीं लाया जा सका है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद कानून लागू हो जाएगा। कानून के तहत हुक्का पिलाने वालों पर 50 हजार रुपए जुर्माना व एक से तीन साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही पीने वालों पर भी सजा तय किया गया है।