कलेक्टर ने कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए…आधी रात तक तेज आवाज में डीजे का उपयोग संचालक के विरुद्ध दर्ज की गई FIR

रायपुर 16 दिसम्बर (वेदांत समाचार)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर श्री सौरभ कुमार ने प्रतिबंधित समय रात्रि के दौरान तेज आवाज से डी जे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में नवा रायपुर के थाना राखी में आधी रात्रि में तेजी से आवाज करते हुए डीजे डांस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले डीजे संचालक श्री राजू सिंह पिता अर्जुन सिंह उम्र 27 , निवासी थनौद के विरुद्ध राखी थाने में कोलाहल अधिनियम के तहत एफ आई आर दर्ज किया गया और उनके विरुद्ध अपराध कायम करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे आदि को जप्त करने की कार्रवाई की गई।

अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि यह घटना 12 दिसंबर की रात की है जब डीजे संचालक ने बिना शासन- प्रशासन की अनुमति से ग्राम राखी में कार्यक्रम का आयोजन किया और आधी रात तक बेहद तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया । यह आवाज इतनी तेज थी कि जिसका दुष्प्रभाव बीमारों एवं गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता था । समझाइश देने के बावजूद भी डीजे संचालक द्वारा ध्वनि कम नहीं किया गया। पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर डी जे संचालक को नोटिस दिया ।

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]