सरंपच की हत्या के मामले में 7 ग्रामीण गिरफ्तार

मालखरौदा 15 दिसम्बर (वेदांत समाचार)। भुतहा गांव के सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनमें से दो लोगों को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। मामले के 4 आरोपित अभी भी फरार हैं।
मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुतहा के आश्रित ग्राम छोटे रबेली में लगभग 40 से 50 एकड़ सरकारी जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। तहसीलदार द्वारा शिकायत मिलने पर धान की खड़ी फसल की जब्ती बनाकर उसकी कटाई अतिक्रमणकारियों को नहीं करने का निर्देश दिया था, मगर रविवार की सुबह लगभग 11 बजे सरपंच द्वारिका प्रसाद चंद्रा (50) पिता स्व. फंदू लाल चंद्रा को पता चला कि अतिक्रमणकारी प्रशासन द्वारा जब्त धान की कटाई करा रहा है।

तो उन्होंने तहसीलदार को फोन किया। तब तहसीलदार ने डायल 112 को भेजने की बात कही कुछ देर बाद डायल 112 की टीम मौके पहुंची और सरपंच को मोबाइल पर सूचना दी गई कि पहुंच चुके हैं तब सरपंच और विक्रम प्रताप मरावी खेत के पास पहुंचे और बेजाकब्जाधारियों को फसल काटने से मना किया, तब वाद विवाद बढ़ गया और सरपंच की हत्या कर दी गई । इस घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई और दोपहर 2 बजे वहां से शव को लाकर बीरभांठा चौक मालखरौदा में च-ाजाम कर दिया। उनकी मांग थी कि लापरवाह पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए व तहसीलदार मालखरौदा अश्वनी चंद्रा को निलंबित किया जाए। तहसलीदार को हटाने व पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने के बाद दूसरे दिन सोमवार को चक्काजाम समाप्त हुआ।


पुलिस ने मामले के 2 आरोपित छोटे रबेली निवासी रामकिशन उर्फ बोर्रा मधुकर पिता शिवनाथ मधुकर और अमृत पिता सुधेराम मधुकर को पहले ही हिरासत में ले लिया था। उनसे पूछताछ के बाद मंगलवार को पलटन काटले पिता बिल्डर काटले, बुढगा उर्फ राजकुमार मधुकर पिता शिवनाथ, फूलचंद मधुकर पिता शिवनाथ, लक्ष्मी प्रसाद मधुकर पिता किशन मधुकर, संजय मधुकर पिता अमृत लाल में से अमलीडीह के खार से भादवि की धारा 147, 148, 149, 506, 302, 186, 188 और 427 के तहत गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।