जिला मुख्यालय में बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित..

बिलासपुर25 नवंबर (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही बिलासपुर नगर पालिका निगम के वार्ड क्रं. 29 संजय गांधी नगर बिलासपुर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियांे, कर्मचारियांे के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिला मुख्यालय में स्थित कार्यालयों के कोई अधिकारी एवं कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नही करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नही करेंगे। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

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