बिलासपुर, 15 नवंबर (वेदांत समाचार)। जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में आयोजित एक भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज द्वारा सतनामी समाज के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत 12 नवंबर 2025 को पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध क्रमांक 645/25 के तहत धारा 353(2) में FIR दर्ज की थी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लोक अभियोजक से अभिमत प्राप्त करने के बाद पुलिस ने प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ भी जोड़ीं। प्राथमिक विवेचना पूरी होने के उपरांत, आज भागवत कथा और हवन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी कथावाचक को न्यायिक रिमांड पर भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।



