20 नवंबर (वेदांत समाचार)। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हाई कोर्ट जमानत दे चुकी है. वहीं जमानत से जुड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आया है. जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दिखाता है कि आरोपियों ने अपराध करने के लिए योजना बनाई. हाई कोर्ट का कहना है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे.
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने NDPS अधिनियम के तहत अपराध करना स्वीकार किया है. अगर यह मान भी लिया जाए इस मामले में अधिकतम एक साल की सजा होती है. आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों से जेल में बंद हैं. उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने संबंधित समय पर नशीली दवाओं का सेवन किया था.
NCB दफ्तर हाजिरी लगाने पहुंचे आर्यन
ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे. 1.30 बजे आर्यन दफ्तर पहुंचे और हाजिरी लगाई. 10 मिनट बाद वह यहां से चले गए. मुनमुन धमीचा भी इस मामले में हाजिरी के लिए पहुंचीं.
28 अक्टूबर को मिली थी जमानत
आर्थर रोड जेल में आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन तक बंद रहे. 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत का आदेश दिया. 30 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया. हाईकोर्ट ने 14 शर्तों के साथ जमानत दी थी. इसमें एक शर्त यह भी थी कि हर सप्ताह के शुक्रवार को उन्हें एनसीबी कार्यालय में पेश होकर अपनी उपस्थिति के बारे में बताना होगा.
देश से बाहर नहीं जा सकते आर्यन
आर्यन खान हाईकोर्ट के आदेश से बंधे होने के कारण देश से बाहर बिना इजाजत नहीं जा सकते. अगर उन्हें विदेश जाना भी है तो इसके लिए अदालत से इजाजत लेनी होगी. अर्बाज मर्चेंट समेत किसी भी अन्य आरोपी से वह बात नहीं करेंगे और न ही इस बारे में वह माडिया में जाएंगे. आर्यन अगर कोर्ट की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी को अधिकार होगा कि वह आर्यन की जमानत रद्द करने की अपील करे.
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