कोरबा 16 नवम्बर (वेदांत समाचार)। सहारा इंडिया समूह द्वारा अपने ग्राहकों को एफडीआई और मासिक जमा राशि वापस नहीं करने की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा ने 45 दिन के भीतर शिकायत कर्ता को परिपक्वता राशि लौटाने का आदेश दिया है। सहारा इंडिया कोरबा के ग्राहक रामबदन शर्मा ने जनवरी 2016 को 409097 रुपए जमा किया था उक्त जमा रकम में सहारा इंडिया ने 03 साल बाद कुल 648160 रुपए परिपक्वता राशि देने का वादा किया था। जनवरी 2019 में एफडीआई परिपक्व होने के बाद भी सहारा इंडिया के कर्मचारी लगातार रामबदन शर्मा को घुमा रहे थे।
सहारा इंडिया के अधिकारियो सेबी और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देकर टालमटोल कर रहे थे। अपने रकम को डूबता देख रामबदन शर्मा ने अपने अधिवक्ता रवि कुमार शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम कोरबा में मामला पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सी.के. अजगले एवं सदस्य सुरेश सिंह ने 27 अक्टूबर को मामले में फैसला सुनाते हुए 45 दिन के भीतर अपने ग्राहक को कुल परिपक्वता राशि लौटाने का निर्देश दिया। 45 दिन में 648160 रूपए वापस नहीं करने पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज और 10 हजार रूपए मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है।
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