Vedant Samachar

CG BREAKING : जिला पंचायत सदस्य से रेप करने वाले फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को उम्रकैद

Vedant samachar
3 Min Read

रायपुर, 06 नवम्बर I जिला पंचायत सदस्य को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और ओयो लॉज में ले जाकर बंधक बनाकर फिर बलात्कार कर पिटाई करने वाले फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को रायपुर के विशेष न्यायाधीश ने जुर्म सिद्ध होने कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया है. 8 हजाररुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई. अर्थदंड की अदायगी नहीं किये जाने पर 6 माह की कठोर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. इस मामले में 3 नवंबर, सोमवार को न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई पूर्ण हुई.

विशेष लोक अभियोजक उमा शंकर वर्मा ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर की पहचान तीन साल पूर्व जिला पंचायत सदस्य युवती से रायपुर के पड़ोसी जिले में हुई थी. मोबाइल नंबर आदान-प्रदान के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ. अभियुक्त ने युवती को बताया था कि उसने अभी तक विवाह नहीं किया है. फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों लगभग 18 माह तक रिलेशन में रहे. इसी बीच युवती को पता चला कि अभियुक्त राठौर शादीशुदा है. प्रेम जाल में फंसा कर शारीरिक शोषण कर रहा है तो दोनों के बीच काफी विवाद हुआ और युवती ने बातचीत करना बंद कर दिया. न मिलने पर बार-बार अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा. इसी बीच 28 फरवरी 2023 को यह बोलकर रायपुर बुलाया कि वीडियो युवती के सामने डिलिट कर देगा. उसके बात पर विश्वास कर युवती रात करीब 9.30 बजे रायपुर पहुंची तो राठौर ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर कचना स्थित ओयो लॉज में ले जाकर जबरदस्ती हाथ-पैर बांध कर बलात्कार किया.

प्रहलाद राठौर

दूसरे दिन शाम को छोड़ने के लिए निकला तो अपने साथी प्रमिला साहू, कौशल प्रसाद साहू, रजनीकांत साहू, उर्मिला साहू और अनिता साहू को भटगांव तालाब के पास बुला लिया. सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और पर्स को छीनकर उसी देर रात करीब 2 बजे रायपुर के पड़ोसी जिले में छोड़कर भाग गए. घटना के बाद पीड़िता ने रायपुर के खम्हारडीह थाने में शिकायत की. जहां पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर घटनास्थल पर जाकर जांच की. इस मामले में सहयोग करने वाले सभी अभियुक्तों को सजा मिल चुकी है. प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस की केस डायरी, पेश किए गए साक्ष्य और 23 गवाहों के बयान करवाए गए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अभियुक्त प्रहलाद राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Share This Article