वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के मामले में कड़ी कार्यवाही: जेसीबी, ट्रैक्टर जब्त

रायपुर, 12 नवम्बर (वेदांत समाचार)। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर वन क्षे़त्रों में अवैध उत्खनन एवं वन अपराध करने वालों के उपर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में वन मंडल कवर्धा अंतर्गत पंडरिया उप वन मंडल के परिक्षेत्र पंडरिया पूर्व में वन मंडल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्थानीय अमला को अवैध उत्खनन की मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर जेसीबी मशीन और तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। अधिकारियों ने मौके पर वन भूमि में अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन करते हुए पाये जाने पर एक नग जे.सी.बी. मशीन इंजन क्रमांक भ्।त्3क्ग्55म्व्1878937 वाहन स्वामी विश्वनाथ साहू व. कला राम साहू, ग्राम लीलापुर, थाना व. तहसील लोरमी, जिला मुंगेली और वाहन चालक अंजोर सिंह व. विश्नु प्रसाद धुर्वे, ग्राम राम्हेपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली एवं तीन नग ट्रैक्टर क्रमशः महिंद्रा सोल्ड ल्न्टव 275 क्प् वाहन स्वामी नारायण प्रसाद साहू व. गया प्रसाद साहू, ग्राम सरईसेत, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम और वाहन चालक बिकेंद्र व. तिजराम यादव, ग्राम सरईसेत, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम, ब्ळ 28 भ 4034 वाहन स्वामी एवं वाहन चालक पन्नालाल साहू व. रामफल साहू, ग्राम सनकपाट छिंदीपारा, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम तथा ब्ळ 28 म् 9200 ट्रॉली नंबर ब्ळ 28 भ् 9713 वाहन स्वामी कातिक राम साहू व. टिबलू साहू, ग्राम नवरंगपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली और वाहन चालक लेख राम व. कातिक राम साहू, ग्राम नवरंगपुर, जिला मुंगेली पर विभागीय कार्यवाही की है।

    कवर्धा के वन मंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर ने बताया कि वन क्षेत्र में अवैध रूप से उत्खनन करते पाए जाने पर जे.सी.बी. मशीन, तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। उक्त अपराध वन अपराध में पी.ओ.र. संख्या 17153/14 पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख)(ग) अंतर्गत वन अपराध करते पाए जाने पर धारा 52 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मंडलाधिकारी पंडरिया के कोर्ट में राजसात की कार्यवाही जाएगी।

    ज्ञातव्य है कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन विभाग के अधिकारियों को वन अपराधों जैसे, अवैध कटाई, अतिक्रमण, गर्डलिंग, अवैध खनन, अवैध शिकार, वन क्षेत्रों में अवैध रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, आदि पालतू पशुओं का चराई प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में प्रवेश, अवैध रूप से वनोपज का परिवहन एवं राजसात प्रकरण जैसे वन अपराधों पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कवर्धा द्वारा वन संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वन अपराधों के मामले में लगातार  हो रही कार्यवाही से कवर्धा जिला सहित प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में होने वाले वन अपराधों में सराहनीय नियंत्रण हुआ है।

    वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वन अपराध संबंधित सूचना प्राप्त होने पर जागरूक नागरिक वन विभाग को सूचित कर वन अपराध से बचाव एवं नियंत्रण में शासन का सहयोग कर सकते है। यदि किसी कारणवश वन विभाग से संपर्क नहीं हो पाता है, तो तत्काल स्थानीय थाना अथवा पुलिस चौकी को सूचित कर सकते हैं।

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