Vedant Samachar

BIG BREAKING : कलेक्टर-एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर रोक: 7 फरवरी तक नहीं होंगे ट्रांसफर, चुनाव आयोग ने CS को दिए निर्देश

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भोपाल,29अक्टूबर। मध्य प्रदेश में सात फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादले नहीं होंगे। इसे लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के चलते तबादलों पर रोक रहेगी।

मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर कहा है कि कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के तबादले SIR की प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं किए जाएं।

चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि एसआईआर के दौरान पुलिस अधीक्षक, आईजी और अन्य सीनियर आईपीएस के अलावा एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी स्तर के अफसरों या टीआई का तबादला किया जा सकता है। इन अधिकारियों पर किसी तरह के तबादले के प्रतिबंध में नहीं रहेंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम –
मूल्यांकन/प्रशिक्षण- 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025
घर-घर गणना- 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन- 9 दिसंबर 2025
दावे/आपत्तियों की अवधी- 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन- 7 फरवरी 2026।

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