महासमुंद,07मार्च 2025 (वेदांत समाचार) । राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए शुक्रवार 14 मार्च 2025 को होली के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने होली के लिए घोषित शुष्क दिवस पर महासमुन्द जिले की समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल.-3 सपना बार एण्ड रेस्टोरेंट तथा देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार, महासमुन्द को बंद रखने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिवस में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
होली पर्व के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सख्त कार्रवाई, मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार तथा अभिहित अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरिशंकर पैकरा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच एवं सख्त निगरानी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानु एवं शंखनाद भोई के नेतृत्व में विगत दो माह में कुल 49 खाद्य नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर को भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं चलित खाद्य प्रयोगशाला की टीम ने 131 खाद्य पदार्थों के सर्वेक्षण नमूने एकत्र किए, जिनमें से 08 खाद्य पदार्थ अवमानक पाए गए। इन सभी को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। टीम ने विक्रेताओं को अखाद्य रंगों के उपयोग से बचने, तले हुए खाद्य पदार्थों को अखबारी कागज में न परोसने तथा खाद्य तेल को तीन बार से अधिक इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी है। त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच जारी है और संकलित नमूने रायपुर की प्रयोगशाला को भेजे जा रहे हैं।
विगत वर्षों की कार्रवाई में दीपावली त्योहार में अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचने पर 08 प्रकरण अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं निर्णयन अधिकारी महासमुंद के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 02 प्रकरण में 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। वहीं होली में 11 विधिक नमूने संकलित किए गए, जिनमें से 02 अवमानक पाए गए। संबंधित फर्मों पर कुल 30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया और उन्हें सचेत किया गया।