बैकुण्ठपुर 31 अक्टूबर (वेदांत समाचार) पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर पुराने मामलों का निकाल तथा फरार आरोपियों की धरपकड़ करने का कोरिया पुलिस का सिलसिला जारी है। इसी तारतम्य में थाना बैकुंठपुर के वर्ष 2020 अपराध क्रमांक 20/ 2020 धारा 420 ताहि का प्रार्थी सुब्रत कुमार दास पूर्व में एसईसीएल में नौकरी करता था वर्तमान में रिटायर हो चुका था उसका भाई शेखर कुमार अभी भी एसईसीएल चरचा में नौकरी करता है, बैकुंठपुर अग्रवाल सिटी में जमीन क्रय व घर बनाने के लिए स्टेट बैंक शाखा चरचा से ₹600000 लोन स्वीकृत हेतु आवेदन दिया था जो उसका भाई शारीरिक कमजोर होने के कारण लोन पास कराने के लिए संपूर्ण दस्तावेज अपने साथ लेकर अपने पड़ोसी सतीश सिंह के साथ चरचा बैंक गया। उसी समय सतीश सिंह लोन संबंधी संपूर्ण कागजात व उसका भाई का मोबाइल अपने पास रखकर बैंक में सभी कागजात चेक कराने की बात कह कर लोन संबंधी दस्तावेज में हस्ताक्षर कराने की बात कह कर कई दस्तावेज में हस्ताक्षर कराया और मोबाइल में नेट बैंकिंग भी स्वेच्छा से चालू करा कर पुनः भाई को मोबाइल दे दिया। जब लोन की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बैकुंठपुर से भाई के साथ दिनांक 21/01/2020 को बैकुंठपुर शाखा से स्टेटमेंट शाखा निकलवाने गया तब जानकारी प्राप्त हुआ की लोन राशि में से ₹300000 आरोपी सतीश सिंह के द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से भाई के बिना सहमति से उसे धोखा देकर बेईमानी से आधा राशि आहरण कर लिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा घटित होना पाए जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान आरोपी को अपराध सदर धारा में घटित करना सबूत पाए जाने से दिनांक 28/10/2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
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