भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा फैसला लेते हुए दो दिग्गज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर मौद्रिक जुर्माना ठोक दिया है. RBI ने पेमेंट एंड सेटेलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 (PSS Act) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
साथ ही हर साल प्रेषण की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने के लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी 27.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह पाया गया कि ऑथेराइजेशन के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आवेदन में इसकी फैक्चुअल पोजिशन नहीं दिख रही थी.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि आरबीआई ने कुछ नियमों के उल्लंघनों के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने आगे कहा कि यह पेमेंट एंड सेटेलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 26 (2) में उल्लिखित प्रकृति के अपराध से संबंधित है.
साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कंपाउंडिंग आदेश में 7 अक्टूबर को वेस्टर्न यूनियन पर जुर्माना जारी किया था. वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस से जुड़ी हुई है जो सीमा पार से आने वाली सेवा (केवल ग्राहक से ग्राहक) ऑपरेटर करती है, पर 27.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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