इस छोटी सी गलती से अटक सकता है टैक्स रिफंड का पैसा, तुरंत करे खाते से जुड़ा यह काम

इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग (ITR filing) अभी तेजी से चल रही है. कोरोना के चलते जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था और टैक्स पोर्टल में आई गड़बड़ी के चलते सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ा दी थी.

हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो अंतिम तारीख बढ़ने का इंतजार नहीं करते और बहुत पहले उन्होंने आईटीआर फाइल कर दी थी. अब ऐसे लोगों को इंतजार है कि उनके खाते में कब टैक्स कटौती का पैसा आएगा.

यहां ध्यान रखना होगा कि टैक्स रिफंड (ITR refund) का पैसा सबको नहीं मिलता. इसके कुछ खास शर्त हैं. जैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक वित्तीय वर्ष में टैक्स लिमिट से ज्यादा टीडीएस कट गया हो या गलती से इनकम टैक्स का पैसा जोड़ा और भर दिया गया हो तो सरकार उसे लौटा देती है. लेकिन सरकार की तरफ से पैसा वापसी का काम तभी होता है जब टैक्सपेयर ITR filing का काम पूरा कर लेता है और उसे वेरिफाई कर देता है. सरकार उसी बैंक खाते में पैसे लौटाती है जिसे टैक्सपेयर ने अपनी आईटीआर में डाला हो. यानी जिस खाते का जिक्र आईटीआर में किया गया हो, उसी में टैक्स रिफंड का पैसा आता है.

एक और जरूरी बात. सरकार या इनकम टैक्स विभाग टैक्स रिफंड का पैसा उसी खाते में भेजता है, जो खाता पैन से लिंक हो. इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक खाता दिया है, लेकिन उससे पैन जुड़ा नहीं है तो लाख कोशिश के बावजूद उसमें रिफंड का पैसा नहीं आएगा. अगर पैसा पाना है तो टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन को प्री-वैलिडेट करें यानी कि वेरिफाई करें. रिफंड का पैसा पाने के लिए यह काम अति आवश्यक है.

कैसे वेरिफाई करें बैंक खाता

आईटीआर फाइल करने के बाद और रिफंड के इंतजार के बीच ई-फाइलिंग पोर्टल पर खाता से पैन को वेरिफाई करना होगा. इसका उपाय आसान है और कहीं जाना भी नहीं है. घर में कंप्यूटर पर काम हो जाता है. इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं और उसमें ‘My Profile’ टैब पर .

इस टैब में ध्यान से अपनी सभी जानकारियों को मिलान करें. देखें कि अगर पैन पहले दिया है तो वह सही है या नहीं. जो मोबाइल नंबर दिया है, वह सही है या नहीं. अगर दोनों बातें सही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं. अगर पैन नंबर नहीं है तो तुरंत उसमें दर्ज कर दें. आईटी पोर्टल में पैन और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो बैंक में दिया है.

अगर दोनों जगह यह जानकारी समान नहीं है तो आपको पहले बैंक में पैन या मोबाइल नंबर की जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए क्योंकि पैसा बैंक खाते में ही आना है. ऐसे में आता पैसा लटक जाएग. आपने बैंक में अगर पैन जोड़ने का आग्रह किया है तो टैक्स पोर्टल के प्रोबाइल टैब में इसकी रिक्वेस्ट दिखाएगा. रिक्वेस्ट पूरी होते ही टैब में अपडेट हो जाएगा. अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसकी भी जानकारी यहां मिल जाएगी.