पांच महीने में केंद्र सरकार से मिला 53 हजार टन से अधिक चावल पात्रतानुसार हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से नियमित वितरण

कोरबा 8 अक्टूबर ( वेदांत समाचार )।/कोरबा जिले में मई से लेकर सितंबर तक पांच महिने में भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 53 हजार 311 टन चावल का आबंटन मिला है। जिले की उचित मूल्य की दुकानों से इस चावल में से 53 हजार 258 टन चावल का वितरण दोनों योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को कर दिया गया है।

पिछले पांच महिने में जिले मंे प्रचलित अतिरिक्त राशन कार्डों पर भी 16 हजार 478 टन निःशुल्क चावल का वितरण किया जा चुका है, जिसका व्यय भार राज्य शासन ने वहन किया है। जिले के सामान्य एपीएल परिवारों को इसी अवधि में राज्य शासन द्वारा सबसिडी पर चार हजार 737 टन चावल रियायती दर पर उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार द्वारा केवल अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारकों के लिए ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क चावल का आबंटन किया गया है जबकि राज्य सरकार ने अन्य योजनाओं के तहत भी जिले के राशनकार्ड धारी परिवारों को निःशुल्क चावल का वितरण किया है। निःशुल्क चावल का यह वितरण नवंबर महिने तक जारी रहेगा।


जिले के खाद्य अधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शामिल राशनकार्ड धारकों को मई से नवंबर महिने तक प्रति सदस्य पांच किलो चावल का अतिरिक्त आबंटन मिला है।

सिंह ने बताया कि अंत्योदय परिवारों के लिए प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता और प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों के लिए प्रति सदस्य पांच किलो प्रतिमाह की पात्रता निर्धारित की गई है। इस हिसाब से अंत्योदय अन्न योजना के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता के अलावा इन राशनकार्डों में शामिल प्रत्येक सदस्य को पांच किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जा रहा है।

सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय एवं सामान्य परिवार के लिए निर्धारित पात्रता तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जारी अतिरिक्त खाद्यान्न को जोड़कर जिले के राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। कोरबा जिले में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए गरीब और जरूरतमंद राशनकार्डधारकों को भी राज्य शासन द्वारा मई से नवंबर माह के दौरान चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

जबकि भारत सरकार ने इस अवधि के लिए जारी चावल की प्रदाय दर तीन रूपये प्रति किलो निर्धारित की है। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा मई माह से सितंबर माह तक वितरित किये गये निःशुल्क चावल पर सबसिडी दी जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि केंद्र शासन से प्राप्त आबंटन से अधिक चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा जिले में कराया जा रहा है। इसके साथ ही अतिरिक्त बांटे जा रहे चावल की सबसिडी राशि भी राज्य शासन द्वारा ही वहन किया जा रहा हेै।

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