भुगतान के लिए भटक रहा, डेढ़ साल पहले डीएफओ के आदेश पर किया था वाहन मरम्मत कार्य

0 निराकरण न होने पर आज कलेक्टर को आवेदन

कोरबा, 6 अक्टूबर ( वेदांत समाचार)। कोरबा वन मंडल अधिकारी के आदेश पर गैरेज मिस्त्री ने वाहनों की मरम्मत का कार्य किया किन्तु इसके एवज में लगभग पौने 5 लाख रुपए का मेहनताना उसे आज तक भुगतान नहीं किया जा सका। वन अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही से मिस्त्री के दुकान में ताला लग गया है और वह कर्ज में डूब चुका है।


जानकारी के अनुसार कोरबा वन मंडल के तत्कालीन गुरुनाथन एन के कार्यकाल में एवं उनके आदेश पर विभाग के शासकीय वाहन क्र. सीजी-02 एफ- 0132, सीजी-02 एफ-5023 एवं सीजी-02 एफ- 0132 का मरम्मत कार्य टीपी नगर में गैरेज संचालक रामू साहू के द्वारा किया गया था। इस कार्य में आए कुल खर्च 4 लाख 80 हजार 886 रुपए का भुगतान आज पर्यंत वन विभाग द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण रामू साहू की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई।

परिवार का भरण-पोषण मुश्किल होने के साथ दुकान मालिक का किराया भुगतान न कर सकने के कारण दुकान में ताला लग गया, बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया तथा मार्केट में कर्जा बढ़ गया है। रामू साहू के द्वारा इस संबंध में 3 जुलाई 2021 को कोरबा वन मंडलाधिकारी से आवेदन कर राशि भुगतान की मांग की गई। कोरोना काल और कर्ज की वजह से वन मानसिक रूप से काफी परेशान है। निराकरण न होने पर आज कलेक्टर को आवेदन सौंपकर राशि भुगतान कराने का आग्रह किया है। पीड़ित रामू साहू ने बताया कि वर्तमान डीएफओ श्रीमती प्रियंका पांडेय ने उसकी भुगतान स्वीकृति राशि लेप्स होने की जानकारी दी है। डीएफओ के मुताबिक उसने वर्ष 2020 में बिल जमा क्यों नहीं किया, 2021 में कैसे पैसा मिलेगा? स्वीकृति के लिए रायपुर भेजेंगे तब पैसा मिल पाएगा। रामू साहू ने बताया कि उस समय कोरोना लॉकडाउन के कारण बिल जमा करने में विलंब हुआ है तो क्या उसका भुगतान नहीं मिलेगा?


0 अनुरक्षण मद से देना है व्यय राशि
तत्कालीन डीएफओ गुरुनाथन एन के द्वारा आदेश दिनांक 21.01.2020, 05.08.2020 तथा 02.09.2020 के तहत रामू मोटर गैरेज टीपी नगर को शासकीय वाहन क्र. सीजी-02 एफ-0132, सीजी-02 एफ- 5023 एवं सीजी-02 एफ-0132 में व्यय राशि क्रमश: 2 लाख 75 हजार 500 रुपए, 1 लाख 15 हजार 130 रुपए एवं 90 हजार 256 रुपए की व्यय राशि स्वीकृत की गई थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी कुदमुरा उत्पादन के पत्र द्वारा प्रस्तुत आधार पर राशि स्वीकृत कर वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट 203 ईमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार 089 परिवहन 24-अनुरक्षण मद में व्यय विकलनीय होना कहा गया था।