Bank Locker Rule Change। अगर आप भी अपना महंगा और कीमती सामान व जरूरी दस्तावेज बैंक लॉकर में रखते हैं तो सतर्क हो जाएं क्योंकि आरबीआई ने इससे संबंधित में नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनकी जानकारी बैंक खाताधारकों व लॉकर रखने वालों के लिए जरूरी है। RBI के नए नियम के मुताबिक एक लंबी अवधि तक यदि आपने लॉकर को नहीं खोला तो बैंक आपका लॉकर तोड़ खोलने का अधिकार रख सकता है।
रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) का सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि भले ही किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो, लेकिन यदि ग्राहक ने लॉकर ने लंबे समय से लॉकर नहीं खोला है तो उसे तोड़कर खोलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित होगा। RBI ने हाल ही में सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया और निष्क्रिय बैंक लॉकरों के संबंध में बैंकों को कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
लॉकर लेने वाले को अलर्ट करेगा बैंक
RBI ने अपने निर्देशों में कहा है कि बैंक लॉकर-किराए पर लेने वाले को एक पत्र के माध्यम से नोटिस देगा और पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर ईमेल और SMS अलर्ट भेजेगा। अगर लेटर बिना डिलीवरी के रिटर्न हो जाता है या लॉकर हायरर पर लेने वाले का पता नहीं चलता है, तो Bank Locker हायरर या किसी अन्य व्यक्ति को जो लॉकर की सामग्री में रुचि रखता है, को जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए दो समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा, इसके बाद बैंक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।
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