अनुदान का भी मिलेगा लाभ, 15 अक्टूबर तक मंगाए गए आवेदन
कोरबा 25 सितंबर 2021/ कोरोना महामारी के कारण जिले के छोटे व्यापारियों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शासन द्वारा आर्थिक सहायता देकर आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग के छोटे दुकानदारों को शासन की ओर से ऋण प्रदान किया जायेगा। शासन की ओर से अधिकतम 10 हजार रूपये का अनुदान का लाभ भी दिया जायेगा। इसके लिए अनुसूचित जाति वर्ग के जिले के मूल निवासियों से 15 अक्टूबर तक आवेदन मंगाए गए हैं।
सीईओ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा ने बताया कि बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के ठेले, खोमचे, फेरी वाले, फल-सब्जी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाले, टेलर, छोटे होटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर साइकल मरम्मत एवं सायकल मरम्मत आदि विभिन्न छोटे व्यावसायियांे को चिन्हांकित कर ऋण दिया जायेगा। सीईओ ने बताया कि कोविड-19 के कारण छोटे व्यावसायियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये ऋण दिया जा रहा है। ऋण के साथ ही अनुदान का भी लाभ छोटे व्यावसायियों को मिलेगा।
ऋण लेने के लिए आवेदकों को जाति संबंधी जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय 40 हजार 500 रूपए एवं शहरी क्षेत्र के लिए 51 हजार 500 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक-आवेदिकाओं की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के साथ पांचवी, आठवीं, दसवी कक्षा की अंकसूची, दो पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न करना होगा। आवेदक एवं आवेदिका द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण तथा अनुदान का लाभ नहीं लिया संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को आवेदन पूर्ण रूप से भरकर सभी दस्तावेज लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कक्ष क्रमांक-27 में जमा करना होगा। आधे अधुरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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