कृष्‍णा पब्लिक स्कूल के संचालकों पर मामला दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेशकृष्‍णा पब्लिक स्कूल के संचालकों पर मामला दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

रायपुर 25 सितम्बर (वेदांत समाचार) । छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़े शिक्षण संस्‍थानों में से एक कृष्‍णा पब्लिक स्‍कूल के संचालकों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने आ आदेश कोर्ट ने पुलिस को दिया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर स्थित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने एक महिला की शिकायत पर कृष्‍णा पब्लिक स्‍कूल के संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

मालूम हो कि उक्‍त महिला ने आरोपित आनंद त्रिपाठी, उनकी पत्नी स्नेहलता त्रिपाठी सहित दोनों पुत्र अभिषेक और निशांत त्रिपाठी पर मारपीट, गाली-गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी देने और अवैध वसूली कर पैसा लेने समेत दहेज के लिए प्रताड़ित करने के सक्षम सबूत दस्तावेजों के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किए थे, जिसके बाद न्यायालय ने सभी चार आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा है।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब इन आरोपिताें पर 498ए, 294, 506 बी, 323, 384, 377, 120 बी 34 जैसे आइपीसी की धाराओं में केस चलाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, ताकि इस केस की आगे की सुनवाई हो सके।

बता दे कि अभिषेक त्रिपाठी कृष्‍णा पब्लिक स्‍कूल स्कूल के डायरेक्टर है व उनके भाई निशांत त्रिपाठी श्रीशंकराचार्य इंस्‍टीट्यूट आफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट टैक्‍नालाजी रायपुर के डायरेक्टर हैं। महिला के अधिवक्ता ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने बताया कि महिला ने पहले आरोपितों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित पुलिस थाना पहुंची थी, लेकिन आरोपितों की पहुंच और रुतबे के चलते पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद महिला ने कोर्ट की शरण में आकर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

अधिवक्ता ठाकुर ने बताया कि महिला को त्रिपाठी परिवार काफी समय से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। साथ ही महिला के साथ अमानवीय रूप से अप्राकृतिक तरीके को अपनाते हुए शारीरिक संबंध भी बनाया गया हैै, जिसे गंभीर अपराध मानते हुए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने तुरंत आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया है।

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