मनीष महंत ,कोरबा 17 सितम्बर (वेदांत समाचार)। थाना कुसमुण्डा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.08.2021 को इसकी नाबालिक लड़की जो घर से कपड़ा दुकान में काम करने जा रही हूँ कहकर निकली थी जो शाम तक घर वापस नही आयी तो उसकी आसपास तथा रिश्तेदारों में पता तलाश किये जो कोई पता नही चलने तथा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की संदेह जाहिर करते हुये रिपोर्ट दर्ज कराया जिस पर थाना कुसमुण्डा में मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल अपराध धारा- 363 भादवि का पंजीबद्ध कर पता तलाश विवेचना कार्यवाही में लिया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराया गया\
जिस पर घटना के गंभीरता को देखते हुये , पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर अज्ञात आरोपी व अपहृता के पतासाजी हेतु टीम गठित किया जाकर लगातार संदेही व अपहृता का पता तलाश किया जा रहा था, जो दिनांक 16.09.2021 को पीड़िता को संदेही आरोपी प्रांजल कोसले के कब्जे से बरामद किया गया तत्पश्चात पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा- 161 जाफौ के तहत कथन कराया गया
जो अपने कथन में बतायी कि आरोपी प्रांजल कोसले उसे शादी करूंगा कहकर भगाकर ले गया था जो चांपा व रायपुर में रखकर उसके साथ कई बार जबरदस्ती बलात्कार किया है। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 376 ( 2 ) ( एन ) भादवि 5 एल / 6 पाक्सो एक्ट का घटित होना पाये जाने से उक्त अपराध धारा जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लीलाधर राठौर, सउनि रफीक खान, आरक्षक दुष्यंत कंवर, महेन्द्र चंद्रा, राजकुमार बरेठ, सुशांत टोप्पो व महिला आरक्षक सरोजनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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