0 संबंधित व्यक्ति स्वयं अथवा सुपरवाईजर के माध्यस से करा सकेंगे आनलाईन पंजीकरण
कोरबा 17 सितम्बर (वेदांत समाचार)। -शासन के निर्देशानुसार राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के सर्वेक्षण एवं डाटा संग्रहण कार्यक्रम के तहत आनलाईन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य 01 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2021 तक संपादित कराया जा रहा है। संबंधित व्यक्ति एप के माध्यम से स्वयं अथवा अपने वार्ड से संबंधित सुपरवाईजर के माध्यस से आनलाईन पंजीकरण करा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के साथ-साथ नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत भी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने कोरबा जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने हेतु नोडल अधिकारियों व पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें दायित्व सौपे हैं।
आयुक्त कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में यह सर्वेक्षण दल नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। आयुक्त शर्मा ने जोनवार नियुक्त नोडल अधिकारियों एवं सर्वेक्षण दल के अन्य सभी सदस्यों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे पूरी निष्ठा एवं कार्यकुशलता के साथ त्रुटिरहित सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न कराएं तथा सर्वे का कार्य समयसीमा में पूरा करें। इस कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारियों तथा सर्वेक्षण कार्य में संलग्न अन्य अधिकारी कर्मचारियों को सर्वेक्षण कार्य का सघन एवं सूक्ष्म प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सर्वेक्षण कार्य की आगामी प्रक्रिया के तहत शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 01 सितम्बर 2021 से 12 अक्टूबर 2021 तक आनलाईन पंजीयन एवं डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। 30 अक्टूबर तक प्रारंभिक सूची प्रकाशित की जाएगी तथा 16 नवम्बर तक दावा आपत्तियांॅ प्राप्त की जाएंगी। इसके साथ क्रमशः सर्वेक्षण की शेष प्रक्रियाएं निर्धारित कार्यक्रम के तहत संपादित कराई जाएंगी।
पंजीयन हेतु प्रक्रिया- सर्वेक्षण कार्य हेतु संबंधित व्यक्ति स्वयं ही आनलाईन पंजीकरण करा सकते हैं, इसके लिए वे अपने मोबाईल में प्ले स्टोर से ब्ळफक्ब् एप डाउनलोड करें, ओपन करके एप को इंस्टाल करें, एप को खोले, आधार कार्ड अथवा राशन कार्ड नम्बर द्वारा लॉग इन करें, यदि उक्त दोनों दस्तावेज नहीं है तो राशन कार्ड में पंजीकृत मुखिया के मोबाईल नम्बर द्वारा लॉग इन करें तथा अपना पंजीयन करें। यदि स्वयं पंजीयन करने में असुविधा या किसी प्रकार की दिक्कत महसूस होती है तो वे उनके वार्ड के लिए इस कार्य हेतु नियुक्त सुपरवाईजर के पास पहुंचकर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए सुपरवाईजर नियुक्त कर दिए गए हैं, जो वार्ड के निर्धारित स्थलों पर रहकर उक्त कार्य संपादित कराएंगे।
सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज- सत्यापन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए स्वयं के द्वारा शपथ पत्र में की गई घोषणा अनुसार पूरे परिवार की सालाना कमाई 08 लाख रूपये से कम होनी चाहिए, कृषि योग्य जमीन 05 एकड़ से कम हो, 01 हजार वर्गफिट से अधिक का फ्लैट न हो, इसी प्रकार अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड न हों तथा नगर पालिका से भिन्न अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय प्लाट न हों।
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