रायपुर, 20 सितम्बर (वेदांत समाचार)। रायपुर के न्यू राजेन्द्र नगर थाना में मार्केटिंग कंपनी में मेम्बरशीप देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई अपराध क्रमांक- 225/2025 धारा- 318(4),3(5) BNS के तहत की गई है। घटना दिनांक 17-06-2025 है और घटना स्थल दीपक कॉलोनी, थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर है।
प्रार्थी विरेन्द्र बघेल ने शिकायत की कि Ril India Marketing Pvt. LTD / WEICONIC Pvt. LTD के डायरेक्टर हिरदेश सिंह तोमर, मैनेजर मोनाली बाघमारे और प्रशांत कुमार सनोडिया ने कंपनी में मेम्बरशीप लेने पर प्रतिमाह 22,000 रुपये देना और रहने के लिए आवास एवं खाने की सुविधा प्रदान करने का झांसा दिया। आरोपियों ने प्रार्थी और अन्य लोगों के साथ छल और बेईमानी कर कुल रकम 1,02,480 रुपये धोखाधड़ी कर हड़प लिए। उक्त कंपनी का छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन नहीं है। आरोपी मोनाली बाघमारे D/o चन्द्रशेखर बाघमारे उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम थाना धामगांव रेल्वे जिला अमरावती महाराष्ट्र हाल पता अमलीडीह पानी टंकी के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर और प्रशांत कुमार सनोडिया s/o घनश्याम कुमार सनोडिया उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गोबरबेली जिला सिवनी (म. प्र.) हाल पता अमलीडीह पानी टंकी के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर रिमांड पर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया। प्रकरण के अन्य आरोपी हिरदेश सिंह तोमर निवासी दिल्ली फरार है, जिसकी पता तलाश जारी है।



