कोरबा। जिले के दो उर्वरक भण्डार गृह में भण्डारित किए गए उर्वरक नमूना विश्लेषण में अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए जाने पर कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भण्डार गृह में अमानक पाए गए उर्वरकों के लिए संबंधित उर्वरक निर्माता कंपनियांे को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उर्वरक कंपनियों को दस दिन के भीतर उर्वरक के अमानक पाए जाने के कारण का जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया है।
विकासखण्ड कटघोरा के अंतर्गत आने वाले उर्वरक दुकान मेसर्स सर्वमंगला खाद भण्डार बांकीमोंगरा से लिए गए मध्य भारत फास्फेट कंपनी के सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का दो जांच नमुना अमानक पाया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम कोरबा में भण्डारित आलविन इंडस्ट्रीज कंपनी के चिलेटेड जिंक उर्वरक का एक नमुना अमानक पाया गया है। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार मध्यभारत फास्फेट कंपनी के सिंगल सुपर फास्फेट नमुना लेते समय मात्रा 41 टन, अरिहंत फर्टिलाइजर कंपनी के सिंगल सुपर फास्फेट नमुना लेते समय मात्रा पांच टन तथा ऑलविन इंडस्ट्रीज कंपनी के चिलेटेड जिंक का नमुना लेते समय मात्रक 450 पैकेट के उर्वरक का विश्लेषण परिणाम अमानक स्तर के पाए गए हैं।
उप संचालक श्री कृषि अनिल शुक्ला ने बताया कि अमानक पाए जाने पर संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। समय पर जवाब नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित कंपनियों के जिले में व्यवसाय प्रतिबंधत करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उर्वरकों के विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 में नियमों के अनुरूप अमानक स्तर के सिंगल सुपर फास्फेट एवं चिलेटेड जिंक के बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
उप संचालक ने बताया कि किसानों को सही दाम एवं उच्च गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता के लिए कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर उर्वरक नमुनों को विश्लेषण के लिए रायपुर स्थित प्रयोग शाला भेजा जाता है। उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा आठ उर्वरक नमुना विश्लेषण के लिए उपसंचालक कृषि उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी रायपुर भेजा गया था। भेजे गए नमुनों में से पांच उर्वरकों का विश्लेषण परिणाम मानक तथा तीन उर्वरको के परिणाम अमानक स्तर के प्राप्त हुए हैं।
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