Vedant Samachar

22 सितंबर से सस्ते होंगे LPG सिलेंडर? जानिए GST कटौती के बाद क्या होगा असर

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नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) परिषद की 56वीं बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए टैक्स स्लैब को सरल बना दिया गया है। अब देशभर में सिर्फ दो दरें लागू होंगी— 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। परिषद के इस निर्णय को 22 सितंबर 2025 से लागू किया जाएगा। आम जनता को उम्मीद थी कि इस बदलाव का असर रसोई गैस (LPG) की कीमतों पर भी पड़ेगा और सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे। लेकिन हकीकत इससे अलग है।

घरेलू सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं

GST परिषद ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर लगने वाले टैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। पहले की तरह ही घरेलू सिलेंडर पर 5 प्रतिशत GST ही लागू रहेगा। यानी जीएसटी कटौती से सिलेंडर की कीमत में कोई कमी नहीं आने वाली है।

कमर्शियल सिलेंडर पर भी राहत नहीं

होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक उपयोग में आने वाले कमर्शियल सिलेंडर पर 18 प्रतिशत GST पहले से लागू था और यह आगे भी जारी रहेगा। परिषद के फैसले में इस पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आपकी जेब पर क्या असर होगा?

जीएसटी दरों में बदलाव से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। सिलेंडर महंगे या सस्ते होंगे तो वह अन्य कारकों पर निर्भर करेगा,

जैसे

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें,सरकार की सब्सिडी नीति,वितरण व परिवहन लागत,इन कारणों से भविष्य में एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जीएसटी कटौती से इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी।

किन वस्तुओं पर मिलेगा फायदा

हालांकि परिषद के इस फैसले से रोजमर्रा के कई सामानों पर टैक्स घटेगा। खाने-पीने की वस्तुएं, स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्री और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पहले से सस्ते होंगे। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, लेकिन LPG सिलेंडर अभी भी पुरानी दरों पर ही बिकेगा।

22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी दरों की कटौती से उपभोक्ताओं को कई वस्तुओं पर राहत जरूर मिलेगी, लेकिन LPG सिलेंडर उनकी सूची में शामिल नहीं है। अतः घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडरों की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी।

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