टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख में एक बार फिर से इजाफा किया गया है। अब आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 हो गई है।
वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। यह दूसरी बार है आईटीआर फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। कई सीए और टैक्सपेयर्स आईटीआर के पोर्ट्ल में सर्वर, टाइम आउट, ग्लिच सहित कई अन्य समस्याओं के को लेकर लगाातार शिकायत कर रहे थे। इसी को देखते हुए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। बता दें, सरकार की तरफ से देर रात यह फैसला किया गया।
एक्स पर डिपार्टमेंट ने क्या लिखा है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी। जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। सीबीडीटी ने निर्णय किया है कि एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी को तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया जाए।” 15 और 16 सितंबर की रात्रि में 12 बजे से 2.30 बजे तक आईटीआर पोर्टल पर मेंटनेंस किया जा रहा था।
आयकर फार्म जारी करने में देरी की वजह से आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक बार आगे बढ़ानी पड़ी थी। पहले एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी। जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया। यह दूसरी बार है जब डिपार्टमेंट ने तारीख को आगे बढ़ाया है।
आईटीआर किसे फाइल करने की है जरूरत?
1- सैलरी और पेंशन पाने वाले लोग
2- हाउस प्रॉपर्टी से आय प्राप्त करने वाले लोग
3- लॉटरी, हॉर्स रेस आदि से आय जुटाने वाले लोगों को भी आईटीआर फाइल करना होगा।
4- अनलिस्टेड इक्विटी में एक बार भी फाइनेंशियल ईयर में निवेश करने वाले लोगों को भी आईटीआर फाइल करना चाहिए।
5- कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो।
6- कैपिटल गेन से कमाने वाले लोगों को भी आईटीआर भरना चाहिए।



