कोरबा 2 सितम्बर ( वेदांत समाचार )। नालसा नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। माननीय बी.पी. वर्मा, जिला एवं सत्रा न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा दिनांक 01.09.2021 को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जिसमें 5 से 10 वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखे जाने हेतु न्यायिक अधिकारियों की बैठक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये ली गई । बैठक में राजीव कुमार, विशेष न्यायाधीश, एस्ट्रेसिटी एक्ट, कोरबा, कु. संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अपर जिला एवं सत्रा न्यायाधीश कोरबा, श्रीनिवास तिवारी, अपर सत्रा न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) कोरबा, मुख्य न्यायिक मजि. एवं प्रभारी सचिव, वंदना वर्मा, व्यवहार न्यायााधीश वर्ग-एक हरिश चन्द्र मिश्र, बृजेश राय, चतुर्थ अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, श्रीमती अंजली सिंह उपस्थित हुई।
दिनांक 02.09.2021 को मान. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्युत अधिनियम एवं बैंक अधिकारियों की बैठक में कार्यपालन अभियंता, राजेश श्रीवास्तव, नवीन कुमार राठी, अधिवक्ता राजेश कुर्रे, दीपक बजाज एवं बैंक के शाखा प्रबंधक किरण कुमार लुगुन, लीड बैंक कोरबा, विपुल गार्डियां, रवि रंजन, बी. नितिन दीवान एवं शिबा प्रसाद शामिल हुये। दिनांक 03.09.2021 को बीमा कंपनी एवं जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिवक्तागणों की बैठक आयोजित की गई है।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती।
[metaslider id="347522"]