CV Raman University फर्जी डिग्री मामले में जवाब नहीं, हाईकोर्ट ने कहा 4 सप्ताह में जवाब नहीं दिया तो…





बिलासपुर 19 अगस्त ( वेदांत समाचार )। सीवी रमन यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बांटने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। इस पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायाधीश रजनी दुबे की युगलपीठ ने 4 सप्ताह में सभी उत्तरवादियों को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस समय अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर सभी उत्तरवादी हर्जाना के रूप में याचिकाकर्ता को 1-1 लाख रुपए देंगे।



याचिकाकर्ता आरती सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत कर डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी द्वारा बांटी जा रही फर्जी डिग्री और उसके क्रियाकलापों को चुनौती दी है। इस प्रकरण में उत्तरवादियों द्वारा बार-बार समय लेकर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में आपत्ति की गई। इसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने निर्देशित किया की 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत न करने पर सभी उत्तरवादी याचिकाकर्ता को एक-एक लाख रुपए हर्जाना देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह मे रखी गई है।
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