कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक तस्वीर की वजह से विवादों में फंस गए हैं। दिल्ली कैंट इलाके के रेप पीड़ित परिवार की पहचान सार्वजनिक करने वाले राहुल गांधी के पोस्ट को इंस्टाग्राम (Instagram) और फेसबुक (Facebook) ने हटा दिया है। राहुल गांधी से तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है।
इंस्टाग्राम-फेसबुक ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर तुरंत पोस्ट को हटाने के लिए कहा था। इस पोस्ट से दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर हो गई थी।
पहचान उजागर किया था
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मंगलवार को कहा कि फेसबुक ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा है कि वह इंस्टाग्राम से उस पोस्ट को हटाएं जिसमें दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता नौ वर्षीय बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर हुई है।
कानून का उल्लंघन
राहुल गांधी को लिखे पत्र में फेसबुक ने कहा था कि आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए जो पोस्ट की है वह किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 288ए के तहत गैरकानूनी है। एनसीपीसीआर के नोटिस के मुताबिक, आपसे इस पोस्ट हटाने के लिए आग्रह किया जाता है।
इससे पहले एनसीपीसीआर ने शुक्रवार को फेसबुक से कहा था कि वह दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता नौ साल की बच्ची के माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे।
गत चार अगस्त को एनसीपीसीआर ने ट्विटर से इसी मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद (लॉक) कर दिया था, हालांकि शनिवार को उनका अकाउंट बहाल (अनलॉक) हो गया।
न्याय की मांग में साथ खड़े रहने का ऐलान
एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है। राहुल गांधी ने हाल ही में बच्ची के माता-पिता की तस्वीर साझा की थी और परिवार के लिए न्याय की मांग में साथ खड़े रहने का ऐलान किया था।
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