रायपुर,01 सितम्बर (वेदांत समाचार): छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता दिलीप मिरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोरबा जिला से जिला बदर किए गए दिलीप मिरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जिला बदर आदेश पर रोक लगा दी है ।
दिलीप मिरी पर आरोप था कि उन्हें बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था, ताकि वे जनहित के मुद्दे न उठा सकें और छत्तीसगढ़िया लोगों की आवाज को दबाया जा सके ²।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिलीप मिरी को बड़ी राहत मिली है और वे अब अपने जिले में वापसी कर सकते हैं। 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे कोरबा जिला में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा ¹।
इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के सेनानियों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है।



