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NEET UG 2025 काउंसलिंग में दिए गए एडिट ऑप्शन और CGDME की मेरिट लिस्ट को हाईकोर्ट ने माना वैध, आवंटन प्रक्रिया को किया मान्य

रायपुर, 29 अगस्त। नीट यूजी की काउंसलिंग में एक अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में CGDME द्वारा दिए गए श्रेणी, संवर्ग इत्यादि में एडिट ऑप्शन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी। जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एडिट ऑप्शन के उपरांत कैटेगरी, संवर्ग इत्यादि को बदलने की सुविधा को अमान्य करते हुए एवं इसके आधार पर 12 अगस्त को जारी मेरिट लिस्ट को अमान्य करने की याचना की गई थी।

CGDME द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखे जाने एवम् पूरी सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा CGDME द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को वैद्य मानते हुए उसके आधार पर किए गए आवंटन प्रक्रिया को मान्य किया गया है।

वर्तमान में दिनांक 23 अगस्त 2025 को काउंसलिंग का प्रथम चरण सम्पन्न हो गया है। केंद्रीय एजेंसी, चिकित्सा काउंसलिंग समिति (MCC) द्वारा काउंसलिंग की द्वितीय चरण की तिथि आगे बढ़ाई गई है। इसलिए राज्य की काउंसलिंग के दूसरे राउंड जो कि पूर्व में 27 अगस्त से प्रारम्भ होने वाला था, उसे भी MCC द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाया गया है ,जिसकी सूचना CGDME के वेबसाइट पर दिनांक 26 अगस्त को ही MCC द्वारा जारी सूचना के साथ प्रकाशित कर दी गई थी।

MCC से नई तिथि के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर द्वितीय चरण एवं आगामी चरणों की नई समय सारणी CGDME द्वारा तत्काल जारी की जाएगी। नई समय सारणी के लिए अभ्यर्थियों को CGDME के वेबसाइट को समय-समय पर अवलोकन करते रहने की सलाह दी जाती है।

CGDME द्वारा वर्तमान सत्र की संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा 16 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के “छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2025 ” के अनुसार संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई जा रही है।

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