अल्ट्रा लग्जरी कार रॉल्स रॉयस (Rolls Royce Car) के चक्कर में अब सुपरस्टार धनुष (Actor Dhanush) को कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने साल 2015 में अपनी याचिका में अल्ट्रा लग्जरी कार रॉल्स रॉयस (Rolls Royce Car) के चक्कर में सिलेब्रिटीज को इन दिनों कोर्ट की फटकार सुनने को मिल रही है। बीते दिनों साउथ इंडियन फिल्मों के ऐक्टर विजय (Actor Vijay) को चेन्नई हाई कोर्ट (Chennai High Court) ने फटकार लगाई थी और अब ताजा मामला सुपरस्टार धनुष (Actor Dhanush) का है।
कोर्ट ने साल 2015 में दाखिल ऐक्टर की याचिका को निरस्त करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। धनुष ने अपनी याचिका में ब्रिटेन से रॉल्स रॉयस कार को इम्पोर्ट करने के लिए एंट्री टैक्स (Entry Tax) में छूट की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ऐक्टर ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के निपटारे के बाद भी अभी तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है।
कोर्ट ने कहा- आम आदमी साबुन पर भी देता है टैक्स
इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने ऐक्टर विजय को भी ऐसे ही मामले में फटकार लगाई थी। विजय ने भी एंट्री टैक्स में छूट की मांग की थी। गुरुवार को धनुष के मामले में सुनवाई के दौरान ऐक्टर के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वो अब पूरी तरह से एंट्री टैक्स का भुगतान करने और याचिका वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस पर जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ये इम्पोर्टेड लग्जरी कार के लिए एंट्री टैक्स में छूट की मांग कैसे कर रहे थे, जबकि देश का आम आदमी भी कई तरह के टैक्स का भुगतान करता है। हर उत्पाद जो आम आदमी खरीदता है, उस पर टैक्स देता है, फिर चाहे वह साबुन ही क्यों न हो।
धनुष के वकील को भी लगी फटकार
जस्टिस सुब्रमण्यम ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐक्टर तो हेलीकॉप्टर खरीदने के भी हकदार हैं, लेकिन इसके लिए तो टैक्स भरना होगा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 50 रुपये में पेट्रोल भरने वाला आम आदमी भी आज पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण टैक्स का भुगतान कर रहा है, फिर आपको क्यों परेशानी हुई। कोर्ट ने धनुष के वकील को एक और कारण से डांट लगाई। दरअसल, हलफनामे में धनुष क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इस पर जस्टिस सुब्रमण्यम ने वकील से कारण स्पष्ट करने को कहा कि उन्होंने हलफनामे में याचिकाकर्ता के पेशे का खुलासा क्यों नहीं किया।
विजय पर लगा था 1 लाख का जुर्माना
इससे पहले ऐक्टर विजय के मामले में भी कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें सिर्फ ‘रील’ नहीं, बल्कि ‘रीयल’ लाइफ में भी हीरो की तरह पेश आना चाहिए। कोर्ट ने विजय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
[metaslider id="347522"]