रायगढ़ : टाटा शो-रूम के पास जुआ खेलते 6 जुआरी पकड़ाये, पुलिस ने ₹31,430 की जप्ती

चौकी खरसिया स्टाफ ITI कालोनी कन्या भवन के पास की तीन जुआ फड़ पर रेड 12 जुआरी पकड़ाये

रायगढ़ 19 जुलाई (वेदांत समाचार) थाना प्रभारी कोतरारोड़ के निर्देशन पर कोतरारोड़ स्टाफ द्वारा दिनांक 18/07/2021 को मुखबिर सूचना पर भगवानपुर टाटा शो-रूम के बगल गली* में ट्रेलर के आड में दीवाल पर लगे लाईट के रोशनी के नीचे जुआ खेल रहे जुआडियान 1. शहजादा पिता जाहिद खान उम्र 32 वर्ष सा0 गोरखा थाना कोतरा रोड, 2. मो0 महफूज पिता मो0 मंसूर उम्र 29 वर्ष सा0 भगवानपुर थाना कोतरा रोड 3. सुरेन्द्र बिन पिता राजा राम बिन उम्र 32 वर्ष सा0 पतरापाली थाना कोतरा रोड 4. पृथ्वी सिंह पिता सावल राम उम्र 44 वर्ष सा0 भगवानपुर थाना कोतरा रोड 5. विशाल हलधर पिता रतन हलधर उम्र 40 वर्ष सा0 गोरखा थाना कोतरा रोड, 6. मो0 मशरफ पिता मो0 रफीक उम्र 33 वर्ष सा0 भगवानपुर थाना कोतरा रोड को रंगे हाथों 52 पत्ती तास से जुआ खेलते हुये पकड़े,जिने फड एवं पास से *जुमला रकम ₹31,430*, एक बोरी एवं 52 पत्ती जप्ती की गई है ।

चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम के नेतृत्व में दिनांक 17/07/2021 की रात्रि कन्या भवन के बाजू में *तीन जुआ फड़* से जुआरियान- 1-संजय केंवट पिता सिहारी लाल उम्र 26 साल साकिन पुरानी बस्ती खरसिया, 2- किशन बरेठ पिता शंकर लाल बरेठ उम्र 18 साल पुरानी बस्ती खरसिया, 3- अमन अग्रवाल पिता राघेश्याम उम्र 23 साल वार्ड कमांक 16 खरसिया, 4- महेश शर्मा पिता की आर0के0 शर्मा उम्र 36 साल साकिन मौहापाली रोड खरसिया तथा दूसरे जुआ फड से 1- आनंद अग्रवाल पिता सुभाष चंद अग्रवाल उम्र 43 साल साकिन सुभाष चौक खरसिया, 2- पप्पू राजपुत पिता शैकी लाल राजपुत उर्म 24 साल साकिन अटल आवास खरसिया, 3- अजित जायसवाल पिता संतोष उम्र 21 साल साकिन अटल आवास खरसिया , 4-मो0 समीर पिता मो0 सम्मी उम्र 18 साल साकिन पुरानी बस्ती खरसिया बताये एवं एक अन्य जुआ फड पर आरोपी 1- राजू पिता रामाषीश उम्र 24 साल साकिन छपरीगंज खरसिया, 2- बलराम अग्रवाल पिता सुरेश कुमार उम्र 30 साल साकिन पोस्ट आफिस रोड खरसिया, 3- मनीराम पिता गोरेलाल केंवट उम्र 18 साल साकिन मटखनवापार खरसिया, 4- सिद्धांत शर्मा पिता लकेश्वर शर्मा उम्र 27 साल पुरानी बस्ती खरसिया को पकड़ा गया । तीनों जुआ फड से क्रमश: ₹4,800, ₹4,600 एवं ₹4,400 *जुमला ₹13,800 रूपये* की जप्ती की गई है । आरोपियों पर सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्रवाई की गई है ।

      
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